दिल्ली सरकार ने लागू किया 'मोदी' का फैसला, EWS को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पालन करने को कहा गया है। सक्षम ; सेवा विभाग ने सभी सीधी प्राधिकार (उपराज्यपाल) की ओर से भर्तियों में आर्थिक रूप से उप सचिव (सेवाएं) बीजू राज द्वारा कमजोर तबके के लिए 10 यह परिपत्र 28 मई को जारी किया फसदी आरक्षण का निर्देश गया। सर्कुलर में कहा गया है कि जारी कर दिया है। यह इसका अनुपालन सभी विभागों, आदेश इस साल एक फरवरी निगमों, बोडों, सार्वजनिक क्षेत्र की से प्रभावी होगा। लोकसभा इकाइयों और दिल्ली सरकार की चुनाव 2019 से पहले स्वायत्त इकाइयों को करना है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र उपराज्यपाल कार्यालय फ्लिहाल सेवा ; मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय विभाग पर अपने अधिकार क्षेत्र का मंत्रिमंडल ने श्वङ्गस् को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल, सेवाओं पर नियंत्रण को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी थी। लेकर उपराज्यपाल कार्यालय और 'आप' सरकार के यह अगड़ी जातियों की एक मुख्य मांग थी। सेवा बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ; विभाग के एक सर्कुलर में दिल्ली सरकार के सभी अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार की घोषणा के बाद विभागों और अन्य इकाइयों को कोटा के प्रावधान का श्वङ्स को 10 फसदी आरक्षण का समर्थन किया था